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PAN to Aadhaar linking date extended Central government extends the deadline for linking PAN to Aadhaar on June 30-केंद्र सरकार ने PAN को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून की

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने PAN (Permanent Account Number) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है. Income Tax India की ओर से एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई. ट्वीट के अनुसार, कोविड-19 के प्रकोप के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार, कई बार आधार से PAN को लिंक करने की मियाद बढ़ा चुकी है.
इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा. वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है.



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